मानव तस्करी और दुष्कर्म मामले में दो को 12 वर्ष की सजा 

जामताड़ा।अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम कमल किशोर श्रीवास्तव की अदालत ने  बुधवार को मानव तस्करी और दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर विशु गोस्वामी उर्फ विशेष्वर गोस्वामी और धीरज गोस्वामी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। विशु जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पदनी गांव निवासी और धीरज दिल्ली का रहने वाला है। सजा सुनाने के बाद दोनों को मंडल कारा भेज दिया गया।

बताया जाता है कि एक नाबालिग देवघर स्थित अनाथालय से भाग कर धनबाद चली गयी थी। बाद में वह नारायणपुर थाना क्षेत्र के पदनी गांव में आकर एक परिवार के घर में रहने लगी। उसी समय वह विशु गोस्वामी के चंगुल में वह फंस गयी। विशु ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे दिल्ली ले जाकर बेच दिया। वहां उसका शारीरिक शोषण हुआ। बाद में किसी तरह दिल्ली से भागकर जामताडा पहुंची और नारायणपुर थाने में वर्ष 2017 में मामला दर्ज कराया था।

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