तीन तलाक कानून के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, सुनवाई 6 अगस्त को

नई दिल्ली हाल ही में पारित ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट छह अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील शाहिद अली ने दायर की है। याचिका में ट्रिपल तलाक कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में तीन साल की सजा के प्रावधान को चुनौती दी गई है। याचिका में मुस्लिम वुमन( प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019 की धारा-3 और 4 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया लेकिन केंद्र सरकार उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई और तीन तलाक कहने को अपराध करार दिया। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पति और पत्नी के बीच मध्यस्थता का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा प्रावधान करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन है।

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