Railway : सुप्रीम कोर्ट आदेश अनुसार ट्रेन के लेट होने पर रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता है, उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता में टिके रहना है तो उसे अपने सिस्टम को सुधारना होगा। कोर्ट ने ट्रेन में देरी के एक मामले में एक यात्री को तीस हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों का समय कीमती होता है और ट्रेनों में देरी के लिए किसी…
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