Patna : कैबिनेट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी है। अगर किसी के घर में शराब मिलेगी, तो घर का बस वही हिस्सा सील किया जायेगा। मादक पदार्थों को लाने- जाने वाली गाड़ियों को राज्य सीमा से 24 घंटे के भीतर निकालना होगा। और पढ़ें : बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार, रांची रिम्स से फरार कैदी बुधवार को बिहार सरकार की कैबिनेट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 को मंजूरी दे दी। मद्य निषेध से रिलेटेड नियमों को इसमें सरलता से स्पष्ट किया गया है। इसके…
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