नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से नियुक्त जस्टिस अरुमुगस्वामी आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दिया है। जयललिता का इलाज करने वाले अपोलो अस्पताल ने तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोग के गठन को चुनौती दी थी। अपोलो अस्पताल की याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपोलो अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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