सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकार गठन संबंधी दस्तावेज तलब किया

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में फड़नवीस सरकार गठन से संबंधित दस्तावेज सोमवार सुबह तक उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की विशेष पीठ ने रविवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वह उसे कल सुबह साढ़े 10 बजे तक राज्यपाल की ओर से भाजपा को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने संबंधी पत्र तथा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के पास विधायकों के समर्थन का पत्र उपलब्ध करायें।

न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में कल सुबह साढे 10 बजे फिर से सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति रमन ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा, “इस याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या 23 नवम्बर को सरकार गठन का राज्यपाल का निर्णय क्या असंवैधानिक है? इस मामले के निपटारे के लिए हम तुषार मेहता से आग्रह करते हैं कि वह दोनों पत्र हमें कल सुबह साढे 10 बजे तक उपलब्ध करायें, पहला- राज्यपाल की ओर से सरकार गठन को लेकर दिया गया पत्र और श्री फड़नवीस के पास बहुमत का पत्र।”

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