नई दिल्ली । पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में पिछले 18 फरवरी को तेज रफ्तार बेंटले कार से सड़क पर जा रहे ऑटो को टक्कर मारने के आरोपित आशीष चड्ढा को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने कल यानी 20 फरवरी को आशीष चड्ढा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आरोपित आशीष चड्ढा शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा क है। पोंटी चड्ढा की साल 2012 में हत्या कर दी गई थी।
कार की टक्कर से ऑटो में बैठीं तीन रुसी महिलाएं और ऑटो चालक बुरी तरह घायल हो गए थे। इनमें से एक विदेशी महिला गुलशत अलीजनोवा की इलाज के दौरान एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी। बाकी दो महिलाएं अलमा गुल अतेबा और गुलिया अयाम की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। उनके अलावा ऑटो चालक रघुवीर का भी इलाज चल रहा है।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बेंटले कार के एयर बैलून खुल गए। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद आशीष चड्ठा मौके से फरार हो गया लेकिन उसकी कार का संतुलन खो गया और वो खंभे से टकराकर रुक गई।
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