दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा

मेदिनीनगर। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में चैनपुर थाना के लादी निवासी अशोक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में चैनपुर थाना अंतर्गत मझिगवां निवासी रमेश राम ने अशोक कुमार के विरुद्ध चैनपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया कि अशोक कुमार की शादी दया देवी के साथ 26 जून, 2013 को हुई थी। दिसंबर 2014 में दया देवी को अशोक राम से पुत्र जन्म हुआ। 18 फरवरी, 2015 को दया देवी की मौत ससुराल में गला घुटने के कारण हुई थी। आरोप हैै कि दहेज केे शेष 50 हजार रुपये न देने के चलते अशोक कुमार ने उसकी हत्या कर दी थी। मृृतका ने अपने जीवनकाल में इस बात पर चिंता जताई थी। अदालत ने साक्ष्य के आधारपर अशोक कुमार को दोषी माना और उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

This post has already been read 5975 times!

Sharing this

Related posts