रांची। पलामू जिले के कुख्यात अपराधी सरगना सुजीत सिन्हा और उसके सहयोगी उत्तम कुमार सिंह को हत्या के एक मामले में न्यायालय ने गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
न्यायाधीश पंकज कुमार की अदालत ने दोनों को एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस कांड में एक आरोपी फरार घोषित है। सुजीत पांकी रोड के चरकी भट्ठा का रहने वाला है, जबकि उत्तम हरिहरगंज थाना अंतर्गत सरसोत का निवासी है।
उल्लेखनीय है कि दोनों आरोपितों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर भूषण सिंह व सुनील सिंह से रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी नहीं देने पर भूषण व सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध मेदिनीनगर शहर थाना में 21 फरवरी 2006 को कांड संख्या 79/2006 भादवि की धारा 302,34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
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