नई दिल्ली। विजय माल्या को बॉबे हाईकोर्ट से गुरुवार को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने माल्या के उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकारी एजेंसियों के द्वारा उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रकिया पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। बता दें कि बैंकों करीब 9 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाकर विदेश भागे विजय माल्या ने एक याचिका दायर कर अपील की थी कि जब तक बॉबे हाईकोर्ट में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (ईएफओ) को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला न हो जाए। तब तक सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई न करे। दरअसल बॉबे हाईकोर्ट ने ही विजय माल्या को इसी साल भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया था। माल्या ने इसी कोर्ट में चुनौती भी दे रखी है।
उल्लेखनीय है कि शराब करोबारी विजय माल्या पर बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। वह मार्च, 2016 में लंदन भाग गया था। माल्या को वापस लाने के लिए सरकार और जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही है। वहीं, लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने दिसंबर, 2018 में माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। माल्या इसको चुनौती देना चाहता है जिसकी इजाजत उसे पिछले ही दिनों यूके हाईकोर्ट से मिली है।
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