हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी मामले में हुई सुनवाई, 17 फरवरी तक लिखित बहस जमा करने का निर्देश

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरूवार को भी लंबी बहस चली। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षकारों को 17 फरवरी तक लिखित बहस जमा करने का निर्देश दिया है। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई। गुरुवार को चली सुनवाई के दौरान प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स की तरफ से अदालत में पक्ष रखा गया। अब तक अलग-अलग प्रार्थियों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने मामले में अदालत के समक्ष पक्ष रख चुके हैं। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अपनी बहस पूरी कर ली है। इस मामले में पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने छठी जेएसएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने कहा था की जेपीएससी सभी सफल अभ्यर्थियों की जानकारी प्रार्थी को सौंप दें, ताकि उन्हें प्रतिवादी बनाते हुए संशोधित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जा सके। 

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