विदेश जाने के लिए नरेश गोयल को देनी होगी 18 हजार करोड़ की गारंटी

नई दिल्ली। अस्थायी तौर पर परिचालन बंद कर चुकी निजी क्षेत्र की बड़ी एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के संस्थापक एवं पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। दरअसल लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ नरेश गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश कैत ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा हालात में उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कैत ने कहा कि यदि गोयल विदेश जाना चाहें तो पहले 18 हजार करोड़ रुपये की गारंटी दें। एक समय देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन्स रही जेट एयरवेज अभी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। हाईकोर्ट ने गोयल की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। गोयल ने लुकआउट सर्कुलर रद्द करने की अपील की थी। 
उल्लेखनीय है कि नरेश गोयल और पत्नी अनीता को 25 मई को मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई की फ्लाइट से उतार लिया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसियां जेट की वित्तीय अनियमितताओं में नरेश गोयल की संदिग्ध भूमिका को लेकर भी जांच कर रही है।

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