नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दो से ज़्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने की इजाजत देने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।
उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने वाले पंचायती राज संशोधन एक्ट को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि ये राष्ट्रहित में नहीं होगा कि दो बच्चे से ज्यादा वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ें।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई,2019 होगी। इसका मतलब कि 25 जुलाई,2019 के बाद दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे।
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