विपक्षी दलों की संयुक्त याचिका पर निर्वाचन आयोग ने दायर किया हलफनामा

निर्वाचन आयोग ने 50 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से मिलान की मांग को अव्यवहारिक बताया “

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में 50 फीसदी वीवीपीएटी के इस्तेमाल की मांग को लेकर 21 विपक्षी दलों की संयुक्त याचिका पर आज निर्वाचन आयोग ने अपना हलफमाना दायर किया। निर्वाचन आयोग ने 50 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से मिलान की मांग को अव्यवहारिक बताया। आयोग ने कहा है कि हर विधानसभा सीट से एक बूथ के वीवीपीएटी का ईवीएम से मिलान की व्यवस्था सही है। इसमें कोई कमी नहीं पाई गई है। अपने हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 50 फीसदी वीवीपीएटी के ईवीएम से मिलान से नतीजे घोषित करने में 6 से 9 दिन का वक्त लगेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वीवीपीएटी को ईवीएम से मिलान की व्यवस्था को अंदरुनी मेकानिज्म के तहत लागू किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। निर्वाचन आयोग को ये हलफनामा कल यानि 28 मार्च तक दाखिल करना था। लेकिन हलफनामा 28 मार्च तक तैयार नहीं हो पाया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि था कि उनका जवाबी हलफनामा तैयार नहीं हो पाया है। उन्होंने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 29 मार्च तक दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। पिछले 25 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि आप इस संबंध में हलफनामा दायर कीजिए कि वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम से मिलान करना बढ़ाया क्यों नहीं जा सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। 21 विपक्षी दलों ने हाल ही में निर्वाचन आयोग से भी 50 फीसदी बूथों पर वीवीपैट के इस्तेमाल की मांग की थी।

This post has already been read 6510 times!

Sharing this

Related posts