बिलासपुर। हाईकोर्ट का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया। जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को डीएनए टेस्ट करवाने की अनुमति मिल गयी है। हाइकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा “मामले से संबंधित जिले के एसपी डीएनए टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था करवाये। पुलिस सादे कपड़े में बच्चे और उसकी मां को बिना डिस्टर्ब किये डीएनए करवाये। महिला ने कई बार दुष्कर्म होने का आरोप लगाया था। रायपुर निवासी राजेश साहू पर पहले भी आरोपित युवक ने डीएनए टेस्ट के लिए निचली अदालत में याचिका लगाई थी। निचली अदालत ने याचिका को निरस्त कर दिया था। हाइकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे की एकलपीठ ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर फैसला दिया है। इस मामलेमें कोर्ट ने 16 जुलाई की सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा था। आरोपित युवक पहले ही जेल में है। दो साल की सजा भी काट चुका है।
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