‘खून की दलाली’ वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

  • मामले में कोर्ट 19 जुलाई को सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर शहीदों के ‘खून की दलाली’ वाले बयान के खिलाफ राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले पर 19 जुलाई को फैसला सुनाएगा। पिछले 15 मई को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में अलग से मानहानि का केस दायर किया जा सकता है लेकिन केस उसे दायर करना चाहिए जिसके खिलाफ बयान दिया गया हो। पिछले 26 अप्रैल को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिका वकील जोगिंदर तुली ने दायर की है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-124ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि नरेन्द्र मोदी जवानों के खून के पीछे छिपे हुए हैं और सैनिकों की बलिदान की दलाली कर रहे हैं। याचिका में राहुल के ‘सभी मोदी चोर हैं’ के बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

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