नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालकृष्ण रेड्डी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के करीब 20 पुराने मामले में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने से छूट दे दी है।
तमिलनाडु की स्पेशल कोर्ट ने उस मामले में रेड्डी को पिछले 7 जनवरी को 3 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में तमिलनाडु की स्पेशल कोर्ट ने रेड्डी के अलावा 14 अन्य दोषियों को भी 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
उक्त मामला 30 अगस्त,1998 का है जब बालकृष्णन समेत कई लोगों ने शराब पीने से 30 लोगों की मौत के खिलाफ सड़क जाम किया था । जाम कर रहे लोग उग्र हो गए और बोतल, पत्थर और धारदार हथियारों से हमला किया जिससे तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों की गाड़ी और बाइक को आग के हवाले कर दिया तथा पांच बसों पर भी हमला किया। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने 108 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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