अगस्ता वेस्टलैंड मामला : जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पिछले 29 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की नियमित जमानत का विरोध किया था। पिछले 19 अगस्त ईडी ने कहा था कि मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में ईटली की कोर्ट के आदेशों को लगाया है। इसका अनुवाद कर जवाब दाखिल करने में उन्हें समय लगेगा। मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में ईटली के कोर्ट के आदेशों को आधार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है और अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। मिशेल ने कहा कि उसे जब भी जांच के लिए बुलाया जाएगा वह उसमें शामिल होगा। इससे पहले चार अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपित बनाया है। ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपित बनाया है। मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। पिछले चार मई को कोर्ट ने मिशेल के खिलाफ दायर चार्जशीट उसे मिले बिना ही मीडिया में लीक होने पर आपत्ति जताई थी। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी के स्टेटस रिपोर्ट में कोर्ट के कर्मचारी को चार्जशीट लीक होने का आरोपित बताने पर उसकी खिंचाई की थी। ईडी ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कोर्ट के रिकॉर्ड कीपर को चार्जशीट लीक होने के लिए जिम्मेदार बताया था। कोर्ट ने इन आरोपों को गलत बताया। ईडी ने कहा था कि उसने पिछले चार अप्रैल को रिकॉर्ड कीपर को चार्जशीट की कापी सौंपी थी। रिकॉर्ड कीपर ने ही चार्जशीट की कापी मिशेल को मिलने के पहले मीडिया को लीक कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले को निस्तारित करते हुए ईडी को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मिशेल ने याचिका दायर कर कहा था कि ईडी ने उसे चार्जशीट की कॉपी देने से पहले लीक कर दी। मिशेल ने अपने वकील अल्जो के जोसेफ के जरिए दायर याचिका में कहा था कि उसने पूछताछ में कभी किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये मीडिया में चलने लगा। मिशेल ने अपनी याचिका में कहा था कि ईडी ने ऐसा कर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। पिछले 18 अप्रैल को कोर्ट ने अपने परिवार के साथ ईस्टर मनाने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी प्रभावशाली लोगों से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है। 22 दिसम्बर,2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद चार दिसंबर,2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब तीन हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए। इस मामले का एक आरोपित राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपित बनाया गया है।

This post has already been read 8246 times!

Sharing this

Related posts