देवघर : खाद्य सुरक्षा अधिनियम क तहत देवघर जिला अंतर्गत कुल 2,08,737 पूर्विक्ता प्राप्त परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से कुल 11,09,424 सदस्यों/परिवारों को प्रति सदस्य 5 कि0ग्रा0 आनाज 1 रूपये प्रति कि0ग्रा0 की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावे देवघर जिला अंतर्गत कुल 15,451 अंत्योदय परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से कुुल 69,838 सदस्यों को प्रति राशन कार्ड 35 कि0ग्र0 आनाज 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ हीं जिला अंतर्गत एएवाई कार्ड धारियों को प्रति माह 1 कि0ग्रा0 चीनी रियायत दर पर एवं 1 किलो0ग्रा0 नमक प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। डाकिया योजना केे तहत देवघर जिला अंतर्गत कुल 692 आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों को 35 कि0ग्रा0 आनाज प्रति माह प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जाता है।
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा लाभुकों को दो कैटेगरी अंत्योदय कार्ड (पीला कार्ड) तथा प्राथमिक सूची वाले (पीएसएस) कार्डधारी को (गुलाबी कार्ड) अनाज व अन्य सामग्री आवंटित करता है। इसके वावजूद अगर लाभुकों को अनाज (चावल व गैहूं) अन्य खाद्य (नमक व चिनी) या केरोसिन तेल नहीं मिल या कम मिले, तो आप खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी टाॅल फ्री नंबर 1800 212 5512 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
लाभुकों की श्रेणियां- राज्य में लाभुकों को दो श्रेणियों में रखा गया है। अंत्योदय कार्डधारी (पीला कार्ड) तथा प्राथमिक सूची वाले कार्डधारी (गुलाबी कार्ड)
◆अंत्योदय (पीला) कार्डधारी- इस कार्ड के तहत लाभुकों को एक रूपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल या चावल एवं गैहू हर महीने दिया जाता है। चीनी प्रति राशन कार्ड पर एक किलों व नमक एक रूपये प्रति किलो प्रमि राशन कार्ड तथा केरोसिन प्रति कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 लीटर व शहरी क्षेत्र में 2 लीटर दिया जाता है।
◆प्राथमिक सूची (गुलाबी) कार्डधारी- इस कार्ड के तहत एक रूपये प्रति किलो की दर से प्रति सदस्य पांच किलो चावल या चावल एवं गैहूं दोनो मिलाकर दिया जाता है। साथ ही नमक एक रूपये प्रति किलो की दर से प्रति कार्ड एक किलो व केरोसिन प्रति कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 लीटर तथा शहरी क्षेत्र में 2 लीटर दिया जाता है।
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