रांची। अपर प्रशासक फिलवियुस बारला के नेतृत्व में मंगलवार को निगम के राजस्व शाखा के पदाधिकारियों और कर्मियों की एक टीम के साथ निगम क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, जल कर की जांच की गई। इस दौरान मुख्य रूप से गोपाल कॉम्प्लेक्स, श्रद्धानंद रोड, अपर बाजार, कचहरी रोड स्थित विभिन्न घरों और प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया गया।
जांच अभियान के क्रम में जिन भवनों में होल्डिंग टैक्स काफी समय से बकाया पाया गया, उन्हें जल्द से जल्द कमर्शियल होल्डिंग कराते हुए कर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिन प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस की वैधता समाप्त पाई गई, उन्हें भी जल्द रिनुअल करने का निर्देश दिया गया।
जल कर के जांच के क्रम में कई एक ऐसे निजी भवन पाए गए, जहां मीटर में जीरो रीडिंग प्रदर्शित हो रही है। इसके बाद अपर प्रशासक ने राजस्व शाखा के कर संग्रहकर्ता और पीएमसी के प्रतिनिधियो को एक टीम गठित करते हुए ऐसे भवनों को जांच करने का निर्देश दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे ठीक करने का निर्देश दिया।
मौके पर अपर प्रशासक ने बताया कि निगम क्षेत्र के सभी निजी सरकारी भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कर का भुगतान ससमय करना तथा शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने टीम को निर्देश दिया कि जो प्रतिष्ठान बिना ट्रेड लाइसेंस के निगम क्षेत्र के लिए व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें चिह्नित करते हुए प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने निगम की टीम को पूरे माह लागतार जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया।
इस मौके पर उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक, पीएमसी के प्रतिनिधि, राजस्व शाखा के कर संग्रहकर्ता सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।
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