नए क्रिमिनल लॉ की दी गई जानकारी

आज दिनांक 30 जुन को परिजात लॉ अंड एसोसिएट्स और लॉ खबर द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अधिवक्ता किसलय कुमार ने की। हाई कोर्ट के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार राय ने आए लोगो को बताया की अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगी। उन्होंने बताया की आईपीसी के 175 मौजूद प्रावधानों में बदलाव किया गया है, इसमे कुल 358 धाराएं है। उन्होंने बताया की दुष्कर्म व एसिड अटैक के मामले मे जांच के दौरान पीड़ित का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिती मे पुरुष मजिस्ट्रेट महिला की मौजूदगी मे बयान दर्ज करेंगे। अब महिला व बच्चों से उ जुड़े अपराधों की जांच 2 महीने मे पूरी की जाएगी। आदि कई बदलाव हुए प्रावधानों के बारे मे जानकारी दी गई। इस सेमीनार में अधिवक्ता राज कुमार प्रसाद, शैलेन्द्र प्रसाद, सुनील कुमार मिश्रा पत्रकार शालिनी सिंह, सुजाता कुमारी, इंद्र मोहन पाण्डेय आदि कई लोगो ने भाग लिया।

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