आचार संहिता उल्लंघन मामला: मुख्यमंत्री सोरेन की याचिका पर सुनवाई 21 को

रांची। झारखंड हाई कोर्ट मंगलवार से अपने निर्धारित समय से चलेगा। मंगलवार (21 नवंबर) को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने हेमन्त सोरेन के खिलाफ 21 नवंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक भी लगाई थी।
याचिका में हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे।उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। हेमंत सोरेन ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।

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