समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अलग-अलग जेलों में ट्रांसफर किया जाएगा. न्यूज पोर्टल ‘आज तक’ पर छपी खबर के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 5:30 बजे आजम खान को रामपुर जिला जेल से बाहर लाया गया. सूत्रों के मुताबिक, आजम को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला जेल में शिफ्ट किया जा रहा है. जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने अपने एनकाउंटर का डर जताया है.
आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा को रामपुर जिला जेल में बंद कर दिया गया है. बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम के दोहरे जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने 18 अक्टूबर को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
जिसके बाद उन्हें कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच रामपुर जिला जेल भेज दिया गया, लेकिन रविवार सुबह 4:40 बजे उन्हें रामपुर जिला जेल से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है. माना जा रहा है कि सपा नेता आजम खान को सीतापुर जेल भेजा जा रहा है, जबकि उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई ट्रांसफर किया जा रहा है. जब आजम खान को जेल से बाहर लाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है.
संलग्न वीडियो में अब्दुल्ला को पुलिस वैन में ले जाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा आजम खान को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया है. पुलिस टीम ने जब आजम से कार में बैठने को कहा तो उसने कहा कि वह बीच वाली सीट पर नहीं बल्कि बगल वाली सीट पर बैठेगा. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें बीच में बैठने के लिए कहा जा रहा है. इस पर आजम ने कहा कि आप समझते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, आप लोग ही हमारी उम्र का ख्याल रखें.
बता दें कि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा है. तब अब्दुल्ला आजम ने सपा के टिकट पर रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की. लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया गया. उन पर आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है.
आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक चुनाव लड़ने के लिए तय उम्र के मापदंड पर खरे नहीं उतरते. शिक्षा प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दिखाई गई है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में उनका जन्म 30 सितंबर 1990 दर्शाया गया है। मामला हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद सुनवाई शुरू हुई और अब्दुल्ला द्वारा जमा किए गए जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इसके बाद सावर सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया.
गौरतलब है कि अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने, विदेश यात्रा करने और दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। इसके अलावा उन पर इसका इस्तेमाल जोहोर यूनिवर्सिटी के लिए करने का भी आरोप है. अब्दुल्ला के पास कथित तौर पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किया गया है, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्मस्थान के रूप में दिखाया गया है। जनवरी 2015 में दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें उनका जन्म स्थान लखनऊ दर्शाया गया है।
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