गुवाहाटी। राज्य में गत 10 दिनों से बंद इंटरनेट सेवा शुक्रवार की सुबह लगभग 9.30 बजे के आसपास बहाल होने से राज्यवासियों ने राहत की सांस ली है। इंटरनेट सेवा बंद होने से डिजिटल इंडिया का सभी प्रकार का कारोबार ठप हो गया था। राज्य सरकार का मानना है कि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल हो गई है। इसके चलते मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया है। राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के चलते उत्पन्न हिंसक आंदोलन के मद्देनजर राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पर गत 11 दिसम्बर से रोक लगा दिया था। इससे लोगों को विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहने के चलते हिंसा पर रोक लगाने में प्रशासन को काफी सहायता मिली थी। लेकिन आम लोगों को इसके चलते विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे से फिर से मोबाइल इंटरनेट सेवा के बहाल होने से ऑनलाइन व्यवसाय फिर से एक बार पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। हालांकि गौहाटी हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसे तुरंत डिलीट किया जाए। ज्ञात हो कि गौहाटी हाईकोर्ट में चार जनहित याचिकाए दायर की गई थी। न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए उसी दिन 03 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया था। सरकार की ओर से इस संबंध में अपनी बात रखी गई, जिसके चलते इस पर गुरुवार को पुनः सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में तीन सदस्यीय खंड पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को गुरुवार की शाम 05 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। सभी बातों पर विचार कर राज्य सरकार ने शुक्रवार की सुबह लगभग 9.30 बजे मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दिया। देखना होगा कि राज्य में इस सेवा के बहाल होने से क्या प्रभाव पड़ेगा।
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