नई दिल्ली । देश में रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जिस पर कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते बाद इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।4 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने असम में रह रहे 7 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।
तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि 7 रोहिंग्या मुसलमान फॉरेनर्स एंटरटेनमेंट के तहत दोषी पाए गए हैं और उन्हें अवैध आप्रवासी घोषित किया जा चुका है। 11 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो शिविरों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की शिकायतों के निपटारे के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें।
उन नोडल अधिकारियों के पास रोहिंग्या मुसलमान स्वास्थ्य या शिक्षा संबंधी समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कालिंदी कुंज और आसपास के क्षेत्राधिकार वाले एसडीएम को आदेश दिया था कि वे रोहिंग्या मुसलमानों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
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