नई दिल्ली। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने कहा है कि चिदंबरम ने हाईकोर्ट के आदेश के जिस हिस्से को अपनी याचिका का आधार बनाया है वो हाईकोर्ट का अवलोकन है न कि फैसला। चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानि 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।दरअसल, हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि चिदंबरम के भागने की कोई आशंका नहीं है।
सीबीआई ने हाईकोर्ट के इसी अवलोकन का विरोध किया है। पिछले 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।पिछले 30 सितम्बर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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