भुवनेश्वर । कटक पोक्सो कोर्ट ने सालेपुर नाबालिग दुष्कर्म और हत्या के केस में गुरुवार को अभियुक्त मोहम्मद मुश्ताक को फांसी की सजा सुनाई। पिछले साल 21 अप्रैल को हैवानियत की हदें तोड़ने वाली यह वारदात सालेपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। 19 दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस दौरान 46 लोगों की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अपने भाई के साथ खेल रही छह साल की बच्ची को मोहम्मद मुश्ताक चाकलेट खिलाने का प्रलोभन देकर अपने साथ पास के स्कूल में ले गया और वहां बरामदे में उससे दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर उसका सिर दीवार पर पटक दिया था। मासूम को गंभीर स्थिति में कटक के एससीबी मेडिकल कालेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एससीबी मेडिकल कालेज व अस्पताल की 13 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के तमाम प्रयासों के बावजूद बच्ची को नहीं बचाया जा सका। उसने नौ दिन बाद दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था।
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