केरल में समुद्र किनारे बने 400 फ्लैट्स गिराने के सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  • -पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट नाराज. मुख्य सचिव को किया तलब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एर्नाकुलम में समुद्र तट के किनारे बने करीब 400 फ्लैट्स को 20 सितंबर तक गिराने का आदेश दिया है। इसको लेकर पिछले मई माह में दिए गए आदेश पर अमल नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। नाराज कोर्ट ने राज्य के चीफ सेकेट्ररी को 23 सितम्बर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया। केरल सरकार के रवैये से नाराज जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि केरल कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने केरल सरकार के वकील से कहा कि अपने राज्य से कहिए कि कानून का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की राय जानने के बाद मई में कोस्टल रेग्युलेशन जोन के नियमों की अनदेखी कर बनाई गई इन बिल्डिंग्स को गिराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि केरल के जजों को बताइये कि वो भी इस देश का हिस्सा है। हमारे फैसले को पटलने का हाईकोर्ट के जज को कोई अधिकार नहीं है। ये न्यायिक अनुशासनहीनता की इंतिहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये सख्त टिप्पणी मलंकारा चर्च से जुड़े मामले मे केरल हाईकोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत आदेश पास करने के लिए की।

This post has already been read 8482 times!

Sharing this

Related posts