प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 4 सितम्बर को होगी। तेज बहादुर यादव की इस चुनाव याचिका पर मोदी की तरफ से पोषणीयता पर आपत्ति की गयी।
बुधवार को याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम.के गुप्ता ने याची अधिवक्ता को आपत्ति का जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मोदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र जैन व केआर सिंह एवं याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शेलेन्द्र ने बहस की। मोदी की तरफ से आपत्ति की गयी कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 (1) के तहत याचिका बिना वाद कारण स्पष्ट किये दाखिल की गयी है। इसी आधार पर ख़ारिज की जाय। चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप नहीं है।
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