काला हिरण शिकार मामले में सैफ, तब्बू और सोनाली की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

जोधपुर । काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट से बरी हुए सह-आरोपितों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले के सह-आरोपितों- बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू एवं दुष्यंत को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की है। इस पर सोमवार को जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकल बेंच ने सुनवाई की। इसकी अगली सुनवाई 16 सितंबर को मुकर्रर की गयी है।
इस मामले में सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सह-आरोपितों- सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान और अन्य आरोपितों ने 12 व 13 अक्टूबर की दरमियानी रात में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था। जोधपुर सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट ने करीब दो दशक बाद सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी, जबकि सह-आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था। 

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