सरकार 14 अगस्त तक लेगी अकील कुरैशी की नियुक्ति पर फैसला : तुषार मेहता

नई दिल्ली जस्टिस अकील कुरैशी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने को लेकर हो रही देरी के मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी संसद सत्र जारी है। सरकार 14 अगस्त तक उनको लेकर फैसला ले लेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले मार्च महीने में जस्टिस कुरैशी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अनुशंसा की थी लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नहीं की है। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से वकील पुर्विश मलकान ने याचिका दायर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने चुनाव की घोषणा से ठीक एक दिन पहले विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया था। इन्हीं नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के लिए चार जजों की नियुक्ति और दो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों को नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। केंद्र सरकार ने जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी नहीं किया। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट के लिए जस्टिस रविशंकर झा को कार्यकारी चीफ जस्टिस नियुक्त करने का आदेश जारी कर इस बात का संकेत दिया कि वो जस्टिस कुरैशी को चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं करना चाहती है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई के बाद विभिन्न हाईकोर्ट के लिए 18 एडिशनल जजों की नियुक्ति की गई। याचिका में कहा गया है कि जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति नहीं कर केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर का उल्लंघन किया है। केंद्र का यह कार्य न्यायपालिका पर हमला है।

This post has already been read 7981 times!

Sharing this

Related posts