नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में हर वोटर के लिए वोटिंग अनिवार्य करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह का आदेश कोर्ट नहीं दे सकती है। चुनाव सुधार पर कानून बनाना संसद का काम है। याचिका में कहा गया था कि चुनावों में हर मतदाता को वोटिंग करना अनिवार्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे। याचिका में कहा गया था कि दुनिया के कई देशों जैसे अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और ब्राजील की तरह भारत में भी चुनाव के दौरान मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि देश के नब्बे करोड़ मतदाताओं में से केवल 66 करोड़ लोग ही मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में मात्र 31 फीसदी वोटों से सरकारें बन जाती हैं । इसका मतलब यह कि केवल बीस फीसदी मतदाता ही सरकार बनाते हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है।
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