अनियमितता के आरोप में छपरा एएनएम स्कूल की प्राचार्या निलंबित

छपरा एएनएम स्कूल प्राचार्य को निदेशक प्रमुख ने किया निलंबित
– मामला बिना सरकारी अनुमति के निजी नर्सिंग संस्थानों की अवधि विस्तार करने काप्राचार्य पर 62 एएनएम स्कूल समेत 90 प्राइवेट नर्सिंग संस्थानों की अवैध तरीके से अवधि विस्तार करने का है आरोप

छपरा। नर्सिंग संस्थानों की अवधि विस्तार करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने तथा सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में एएनएम स्कूल की प्राचार्या कुमारी वीणा को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई निदेशक प्रमुख डॉ. आरडी रंजन ने की है।बताया गया है कि कुमारी वीणा छपरा से पहले बिहार परिचारिका निबंधन परिषद के निबंधक के पद पर कार्यरत थींं। उसी अवधि में उनके द्वारा वर्ष 2017-18 में रोहतास जिले के सासाराम तकिया में स्थित शेरशाह मेडिकल रिसर्च एवं ट्रेनिंग संस्थान को जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली से शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए संस्थान को 20 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त हुई। आरोप है कि इसके बाद तथ्यों को छिपाकर संस्थान से प्राप्त अभ्यावेदन की तिथि को ही अपने स्तर से 60 सीटों पर नामांकन लेने की सहमति दे दी गई थी, जो नियमानुकूल नहीं था। बताया गया कि कुमारी वीणा ने निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों का शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए 62 एएनएम प्रशिक्षण स्कूल, 18 जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान, 8 बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान एवं दो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का अवधि विस्तार का आदेश बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के ही निर्गत किया गया था। इसके कारण विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यह भी आरोप है कि विभागीय आदेश की अवहेलना कर कुमारी वीणा अवकाश पर चली गयींं एवं निबंधक बिहार परिचारिका निबंधन परिषद का प्रभार नहीं दिया । इसके बाद भी विभागीय आदेश का कुमारी वीणा ने अनुपालन नहीं किया। इसके बाद वीणा के खिलाफ सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही,कर्तव्यहीनता, पद का दुरुपयोग, विभागीय आदेशों- निर्देशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में ने 16 मई 2019 को आरोप पत्र गठित कर दिया गया। निदेशक प्रमुख सह अध्यक्ष बिहार परिचारिका निबंधन परिषद के 22 जुलाई 2019 के आदेश का अनुपालन कुमारी वीणा ने नहीं किया।निदेशक प्रमुख डॉ. रंजन ने कहा है कि कुमारी वीणा के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति का है और यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियमों केके प्रतिकूल है। उन्होंने निहित प्रावधानों के तहत कुमारी वीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उन्हें निलंबन अवधि में मगध प्रमंडल गया के आरएडी कार्यालय से संबद्ध किया गया है । क्या कहते हैं सिविल सर्जन डॉ. माधवेश्वर झा सिविल सर्जन, सारण  ने बताया कि एएनएम स्कूल छपरा के प्राचार्य को निदेशक प्रमुख स्तर से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है और यह मामला बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से जुड़ा हुआ है। निलंबित प्राचार्य को यहां से विरमित करने की कार्रवाई की जा रही है। निलंबन अवधि में प्राचार्य का मुख्यालय मगध प्रमंडल गया के आरएडी कालेज निर्धारित किया गया है।

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