नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त को सुनवाई करेगा। माल्या ने अपनी और अपनी परिजनों की मालिकाना संपत्तियों की कुर्की पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।माल्या का कहना है कि किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए। पिछले 5 जनवरी को मुंबई के ट्रायल कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद कोर्ट ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी।ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ माल्या ने बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी। बांबे हाईकोर्ट ने पिछले 11 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बांबे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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