धार्मिक संस्थानों, मदरसों में विशाखा गाइडलाइंस लागू करने संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी धार्मिक संस्थानों, मदरसों में विशाखा गाइडलाइंस लागू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक संस्थानों में विशाखा गाइडलाइंस लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।याचिका में कहा गया था कि धार्मिक संस्थानों में भी महिला कर्मचारी काम करती हैं और उनके खिलाफ भी यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना ने राम रहीम यौन शोषण का हवाला देते हए कहा कि धार्मिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, लेकिन अशिक्षित होने के कारण महिलाएं आवाज नहीं उठा पाती। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम धारा 32 के तहत याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास कानूनी राहत के दूसरे विकल्प हैं।

This post has already been read 6073 times!

Sharing this

Related posts