रांची। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को मॉब लिंचिंग मामले में सुनवाई हुई। न्यायाधीश एचसी मिश्रा और दीपक रोशन की खंडपीठ में सरकार की ओर से सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले में जवाब पेश किया गया। सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर कोर्ट ने संतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने सरकार को 31 जुलाई को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
रांची के एकरा मस्जिद के मामले में सरकार की ओर से जवाब नहीं दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की।
सरायकेला मामले को लेकर रांची में 5 जुलाई को आयोजित न्याय सभा के बाद एकरा मस्जिद के पास दो छात्रों को चाकू से घायल कर दिया गया था। इस मामले में खंडपीठ ने पूछा कि पुलिस अभी तक क्या कर रही है? क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता शमशेर आलम सहित कई लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अदालत ने सरकार को 31 जुलाई तक फिर जवाब पेश करने को कहा है।
सरायकेला मामले में सरकार ने कोर्ट को बताया कि मॉब लिंचिंग के इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक दस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसडीएम से घटना की जांच कराई गई है। जांच में दोषी पाये गये पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
उल्लेखनीय है कि सरायकेला के धातकीडीह में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने तबरेज अंसारी नामक युवक की बुरी तरह पिटाई की थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी सदर अस्पताल में मौत हो गई थी।
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