हमारा भी पक्ष सुना जाए, कर्नाटक के 400 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी

  • विधायकों का इस्तीफा पार्टी विरोधी कार्य, उन्हें अयोग्य ठहराया जाना सही होगा

नई दिल्ली। कर्नाटक विवाद में करीब 400 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उनके वकील ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच को इस याचिका की जानकारी दी। उन्होंने चीफ जस्टिस से कार्यकर्ताओं का पक्ष भी सुने जाने की मांग की। इनका कहना है कि विधायकों का इस्तीफा पार्टी विरोधी कार्य है। उन्हें अयोग्य ठहराया जाना सही होगा। पिछले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कल यानि 11 जुलाई को ही विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के दस बागी विधायकों को 11 जुलाई की शाम 6 बने विधानसभा के स्पीकर के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी से कहा था कि वो विधायकों को पर्याप्त  सुरक्षा उपलब्ध कराएं। उसके बाद स्पीकर ने इस आदेश में बदलाव की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर आज सुनवाई करने का आदेश दिया था।

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