कोयला घोटाला मामला: मुश्किल में नवीन जिंदल,


25 जुलाई को तय हो सकता है आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने झारखंड कोयला ब्लॉक मामले के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। स्पेशल जज भरत पराशर ने जिंदल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120 बी के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की है।
इस मामले में 15 अक्टूबर 2018 को कोर्ट ने जिंदल और 14 अन्य लोगों को जमानत दी थी। उसके पहले 14 अगस्त 2018 को कोर्ट ने ईडी के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों को समन जारी किया था। 4 सितंबर 2017 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपित नवीन जिंदल और तीन अन्य आरोपितों को एक- एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने इन आरोपितों को बिना अनुमति देश छोड़ने से मना किया था। कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व उप महाप्रबंधक आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल को जमानत दी थी।
5 जून 2017 को कोर्ट ने नवीन जिंदल को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने की इजाजत दे दी थी। इस मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला राज्यमंत्री स्व. दासरी नारायण राव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। मामला 2008 का है, जिसमें अमरकोण्डा मुर्गादंगल कोयला खदान जिंदल एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पांज आयरन को आवंटित करने में कथित गड़बड़ी की गई थी।

This post has already been read 6641 times!

Sharing this

Related posts