नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में आग के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
याचिका टिहरी गढ़वाल के एक वकील रितुपूर्ण उनियाल ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि आग की वजह से उत्तराखंड में 44 हजार हेक्टेयर जंगलों का नुकसान हुआ है। ये आंकड़ा साल 2000 में उत्तराखंड गठन होने के बाद का है।
याचिका में कहा गया था कि जंगल में रहने वाले जानवरों और पक्षियों को कानूनी अधिकार दिया जाए और उन्हें सभी मौलिक अधिकार दिए जाएं। याचिका में जंगलों में आग की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी।
पिछले 18 जून को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बारिश के लिए प्रार्थना कीजिए, केवल बारिश से ही आग पर काबू पाया जा सकता है । जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा था कि बारिश के लिए प्रार्थना की जा सकती है और कोर्ट के किसी आदेश से तुंरत कोई मदद नहीं मिलने वाली है।
This post has already been read 5839 times!