मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रदीप कुमार को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रांची : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रदीप कुमार को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मामले में झारखंड सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव प्रदीप कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया. वहीं मामले में अभियुक्त प्रदीप कुमार के भाई राजेंद्र प्रसाद की जमानत याचिका के आर्डर को सुरक्षित रखा है, जिस पर 15 जून को सुनवाई होगी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक अग्रिम जमानत की मांग को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे.

पूर्व में भी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदीप कुमार ने 3 जून को कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से वो पुलिस कस्टडी में है. मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र प्रसाद, नंदलाल एचयूएच, श्यामल चक्रवर्ती, धर्मेंद्र कुमार धीरज, नरेश कुमार केजरीवाल अभियुक्त हैं.

ता दें कि यह मामला वित्तिय वर्ष 2006-2010 के बीच का है. विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 करोड़ 76 लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गयी थी. दवा घोटाला मामले में पूर्व में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आलोक में ईडी ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रदीप कुमार पर अपनी नाजायज कंपनी को जायज करार देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा ले रहे थे. जिसे जांच में सही पाया गया

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