नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) में सामान्य वर्ग के गरीबों को दस फीसदी आरक्षण के तहत अंकों में छूट दिए जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार को एक जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीटेट में एससी-एसटी और ओबीसी को पांच प्रतिशत तक अंक का लाभ मिलता है।
याचिका में कहा गया है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का कानून बनने के बावजूद सीबीएसई ने इस वर्ग को लाभ नहीं दिया।
इससे पहले 13 मई को कोर्ट ने सीटेट में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि ये क्वालिफाईंग परीक्षा है। इसमें आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। चयन होने के बाद ही आरक्षण का लाभ मिलेगा लेकिन आज कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
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