पेप्सिको ने गुजरात के किसानों के खिलाफ 3 में से 1 मुकदमा लिया वापस

अहमदाबाद। पेप्सिको इंडिया ने गुजरात के किसानों के खिलाफ दायर एक मुकदमे को सोमवार को वापस ले लिया। इन किसानों पर कथित रूप से आलू की उस किस्म की खेती का आरोप है जिसके बारे में पेप्सिको विशिष्ट अधिकार होने का दावा करती है। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स ने बनासकांठा जिले के दीसा में प्रधान वरिष्ठ दीवानी एवं वाणिज्यिक अदालत के जज एस बी रहतकर के समक्ष मुकदमा वापस लेने आवेदन दिया। पेप्सिको ने अदालत से कहा कि सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद हम इस मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं ताकि अपने बीज के संरक्षण के लिए दीर्घावधि का समाधान निकाल सके। अमेरिका की कंपनी ने एफसी-5 किस्म के आलू के उत्पादन के लिए किसानों फूलचंदभाई कच्छावा और सुरेशभाई कच्छावा के खिलाफ दीसा अदालत में मुकदमा दायर किया था। कंपनी का दावा है कि इस किस्म के लिए उसके पास पौध किस्म संरक्षण (पीवीपी) का विशेष अधिकार है। पेप्सिको ने दोनों किसानों के खिलाफ पिछले महीने मामला दायर किया था। कुल मिलाकर कंपनी ने इस मामले में 11 किसानों को विभिन्न अदालतों में घसीटा है। कंपनी ने सभी किसानों से एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। इन दो किसानों के अलावा पेप्सिको ने साबरकांठा तथा अरावली जिलों के किसानों के खिलाफ भी इसी आधार पर मुकदमा दायर किया है। अन्य मामलों पर सुनवाई आगे होगी। यह पहले तीन मुकदमों में से एक है जिसे वापस लेने के लिए पेप्सिको ने औपचारिक तौर पर कदम उठाया है।

This post has already been read 12532 times!

Sharing this

Related posts