बोकारो। बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को अवैध तरीके से प्रतिबंधित व गैर- प्रतिबंधित हथियार रखने के मामले में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके अजय सिंह एवं उनकी पत्नी प्रसिद्ध तीरंदाज एंजेला सिंह को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पांच अप्रैल को दोनों को इस मामले में पहले ही दोषी करार दिया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई एवं अदालती कार्यवाही के दौरान कोर्ट परिसर में भारी गहमा-गहमी बनी रही। सजा की सुनवाई के बाद अजय सिंह और उनकी पत्नी एंजेला मीडियाकर्मियों से बचते दिखे और उन्हें तस्वीरें लेने से रोकने की कोशिश करते भी पाए गए। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के आदेश में प्रतिबंधित हथियार रखने के जुर्म में अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। गैर-प्रतिबंधित श्रेणी के तीन पिस्टल एवं .315 बोर की आठ जिंदा गोलियों की बरामदगी के मामले में तीन वर्ष की कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। इस मामले को छुपाने को लेकर भी अदालत ने दोषी माना और छह महीने की कारावास की सजा तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई। कारावास की सजा सभी धाराओं के लिए साथ-साथ चलेंगी। यानी कुल अजय और एंजेला को पांच साल की जेल हुई, जबकि दोनों को मिलाकर सरकार 60 हजार रुपये का जुर्माना वसूल करेगी।
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