रांची। पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री जोरावर राम को चोरी के एक मामले में दीपक कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए जेल भेज दिया है । विदित हो कि जोरावर राम के विरुद्ध चैनपुर थाना के शाहपुर निवासी दिलीप शर्मा की पत्नी आरती शर्मा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पलामू की अदालत में परिवाद पत्र संख्या 369/2011 दाखिल की थी। उक्त मामले में 147 323 व 379 के तहत जोरावर राम के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया था। मामले का विचारण दीपक कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में चल रहा था। जोरावर राम उक्त मामले में पूर्व में जमानत पर थे । परंतु जमानत के बाद जब मामला केस चार्ज पर आया तो वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण जोरावर राम की बंध पत्र न्यायालय के द्वारा रद्द कर दी गई थी और उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट व कुर्की का कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया गया था । उपरोक्त मामले में आज पूर्व सांसद जोरावर राम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपक कुमार की अदालत में जमानत हेतु आत्मसमर्पण किए। अदालत में आवेदिका के अधिवक्ता सचिन्द्र कुमार पांडेय ने जमानत नहीं देने को ले न्यायालय में कड़ा विरोध किया और कहा कि जोरावर राम जानबूझकर कोर्ट को गुमराह किए हैं । इन के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई निर्गत की गई है और मामला काफी पुराना है। अदालत ने आवेदिका व अभियुक्त के बहस सुनने के बाद जोरावर राम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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