रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की जमीन खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की ओर से दायर अलग-अलग जमानत अर्जी मामले की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की जमानत पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर निर्धारित की है। साथ ही विष्णु अग्रवाल के जमानत पर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश के खिलाफ अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। न्यायाधीश दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई हुई।
उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को रात करीब दस बजे ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। ईडी ने जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में रैयत का नाम बदला गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी।
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