रांची। लोकसभा चुनाव में गाड़ियों की जरूरतों को देखते हुए रांची जिला प्रशासन तैयारियों में लग गया है। रांची जिले के अंतर्गत संचालित सभी बस संचालकों (स्कूल बस) को कहा गया है कि छह मई की रात आठ बजे तक गाड़ियों को पुलिस लाइन, रांची में जमा कर दें। इस संबंध में रविवार को जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची ने कहा कि पांच मई को सुबह 10 बजे से छह मई की शाम तक गाड़ियों को जमा कर देना है।
परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी बाधा के बगैर ससमय चुनाव कार्य पूरा कराना अनिवार्य है। ऐसे में वाहनों का अधिग्रहण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अंतर्गत किया गया है। वाहन जमा करने के आदेश की लापरवाही चुनाव अपराध के तौर पर लिया जाएगा। निर्धारित प्रावधान के तहत एक वर्ष की सजा या अर्थदण्ड या दोनों के साथ-साथ वाहन मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी हो सकता है। संबंधित वाहनों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे में निर्धारित तिथि तक गाड़ियों को जमा करा दिया जाए।
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