राज्य सरकार मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के दायरे में लाएगी

रांची। राज्य सरकार ने मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने की योजना तय की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इस बीमा का कवरेज प्रदान किया जाना है। इस योजना का लाभ दिए जाने को मत्स्य निदेशालय, झारखंड ने सूचना भी जारी की है। इसके मुताबिक इस योजना में 18-70 वर्ष आयु वर्ग के सभी मछुआरों को कवर किया जाना है।

ऐसे मछुआरे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों, उन्हें लाभ दिया जाना है। जिला स्तर, प्रमंडल या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से संबद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र या मत्स्य पालन से संबद्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
मत्स्य निदेशालय के मुताबिक बीमित मछुआरों की मृत्यु पर बीमा कंपनी की ओर से पांच लाख रुपये का भुगतान परिजन को किया जाएगा। स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में भी इसका लाभ मिलेगा। स्थायी आंशिक अपंगता पर बीमित को 2.50 लाख रुपये का भुगतान का प्रावधान है। इसके अलावा अस्पताल में एडमिट होने के केस में 25 हजार रुपये तक खर्च का लाभ भी मिलेगा। इस बीमा योजना के लिए किसी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने को अपना नाम, पता, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, बैंक खाता सहित अन्य विवरण निर्धारित फॉर्मेट में भरना होगा. इसके बाद इसे अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय में जल्द जमा करना होगा।

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