रांची में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत आदेश पारित किया गया है। इसके अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्णतः रोक रहेगी। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी अन्य स्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर मनाही रहेगी। साथ ही अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में अवस्थित क्षेत्र “मौन क्षेत्र” होंगे। इस संबंध में मंगलवार रात जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दी।

This post has already been read 2180 times!

Sharing this

Related posts