रांची। झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता-2017 के तहत राज्य पुलिस सेवा, कारा सेवा, नियोजन सेवा में नियुक्ति को लेकर पीटी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली आलोक रंजन की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन एवं अधिवक्ता अविनाश कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता-2017 के तहत 10 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 27/ 2017 निकली थी। इसके लिए वर्ष 2024 में पीटी परीक्षा ली गई थी। इसके बाद जीपीएससी ने आंसर की एवं संशोधन संशोधित आंसर की निकला था लेकिन दोनों में ही त्रुटि थी। इस कारण जीपीएससी की पीटी रिजल्ट भी त्रुटि पूर्ण है। इसलिए रिजल्ट को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि एक प्रश्न के कारण उसका चयन नहीं हो सका।
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