नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस मामले के आरोपी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा है कि वो कार्ति चिदंबरम से किस तिथि को पूछताछ करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी तक ये बताने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैंद्य इससे जांच पूरी नहीं हो पा रही है। ईडी ने कहा कि वह पिछले छह महीने में 51 दिन विदेश में थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कार्ति से किन-किन तिथियों पर पूछताछ करना चाहते हैं, हमें बताइए। कार्ति को जांच में सहयोग करना होगा। कार्ति चिदंबरम ने याचिका दायर कर कहा है कि उसे 21 से 28 फरवरी तक विदेश यात्रा पर जाना है। कार्ति ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। 18 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 20 से 30 सितंबर तक विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय कार्ति ने अपनी बेटी के दाखिले के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।
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